फलौदी जिले के नगर परिषद फलौदी और नगर पालिका बाप में आम चुनाव 2026,
फलौदी / जेके राजस्थान न्यूज : आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए फलोदी जिले में प्रशासन सख्त हो गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने नगर परिषद फलोदी और नगर पालिका बाप क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार ये आदेश कानून-व्यवस्था, जनशांति और जान-माल की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।क्या-क्या पाबंदी रहेगी❓
1. हथियारों पर पूरी रोक
नगर परिषद फलोदी और नगर पालिका बाप क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति रिवॉल्वर, पिस्तौल, बंदूक, एयरगन, तलवार, चाकू, भाला, लाठी, डंडा, गुप्ती जैसे हथियार लेकर नहीं चलेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। पुलिस, होमगार्ड और अधिकृत सरकारी कर्मचारियों को छूट रहेगी।
शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, निरीक्षण या थाने में जमा कराने के लिए ले जाने पर रोक नहीं है।
2. सभा-जुलूस के लिए SDM की अनुमति जरूरी
सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक जुलूस, सभा, धरना, भाषण से पहले संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के कोई आयोजन नहीं होगा।
3. लाउडस्पीकर पर नियंत्रण
ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने पर ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपयोग कर सकेंगे। बिना SDM अनुमति के किसी भी वाहन पर लाउडस्पीकर नहीं लगा सकेंगे।
4. भड़काऊ सामग्री पर रोक
ऐसे पम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री के प्रकाशन, वितरण या चस्पा करने पर रोक रहेगी जिससे सांप्रदायिक तनाव फैले। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऑडियो-वीडियो, नारे और स्लोगन पर भी प्रतिबंध।
5. विस्फोटक और शराब पर बैन
क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, घातक रसायन लेकर चलने और उपयोग करने पर रोक। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पिलाने और अवैध रूप से ले जाने पर भी प्रतिबंध।
उल्लंघन पर कार्रवाई
आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों और आमजन से अपील की है कि निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने में सहयोग करें।
0 Comments
इस विषय से संबंधित अपने सुझाव और टिप्पणी अवश्य करें।